निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना 2024 | Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana | गरीबों को मिलेगा ₹ 1.5 लाख घर बनाने के लिए सहारा @labour.rajasthan.gov.in

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana:- राजस्थान सरकार द्वारा गरीबों की आवास समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत, सरकार योजना के तहत योग्य श्रमिकों के लिए घर बनाने के लिए ₹ 1.50 लाख की सहायता प्रदान कर रही है। इससे ऐसे गरीब परिवार जिनके पास अपना ज़मीन है पर घर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ताकि वह अपना घर बना सकें। यह योजना राजस्थान के सम्पूर्ण राज्य में प्रभावी है।

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यदि आप भी राजस्थान के श्रमिक हैं और इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता को पूरा करके निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको श्रमिक सुलभ आवास योजना से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। इसके अलावा, हम आपको बताएंगे कि इस योजना के लिए प्राथमिकता क्या है? इसलिए, आपको इस लेख को विस्तार से अंत तक पढ़ना होगा।

Table of Contents

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना 2024 (Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana)

राजस्थान में निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को 1 जनवरी 2016 से शुरू किया गया है। यह योजना गरीब और श्रम वर्ग के लिए जारी की गई है। इस योजना के तहत सरकार गरीब और श्रमिक परिवारों को ₹ 1 लाख 50 हजार की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और यदि कोई श्रमिक अपनी ज़मीन पर ₹ 5 लाख के क़ीमती घर बनाता है, तो सरकार उसे निर्माण लागत के 25% तक देगी।

सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को प्राथमिकता से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजा जाएगा। यह योजना निर्माण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारकर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके, जिससे उनके जीवनशैली में भी परिवर्तन आएगा। इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए कामकाजी लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana Details in Highlights (निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के बारे में जानकारी)

Yojana Name Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana
शुरू की गई   राजस्थान सरकार द्वारा
राज्य राजस्थान
वर्ष 2024
लाभार्थी   राज्य के सभी श्रमिक और गरीब परिवार के लिए
उद्देश्य घर बनाने के लिए श्रमिकों और गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
आर्थिक सहायता राशि   ₹ 1 लाख 50 हजार
आवेदन प्रक्रिया   ऑनलाइन / ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट   https://labour.rajasthan.gov.in/
हेल्पलाइन नंबर 0141-2450793  

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का उद्देश्य (Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana Objective)

राजस्थान सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है गरीब और श्रमिक परिवारों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्योंकि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण, गरीब और श्रमिक परिवार अपने घर नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें टूटे हुए शर्तों में रहना पड़ता है। उन्हें एक बिगड़े हुए घर में रहना पड़ता है या किराए पर, लेकिन अब उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस योजना के माध्यम से सरकार ₹ 1 लाख 50 हजार की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि राज्य के सभी गरीब लोग स्थायी घर पा सकें।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लाभ और विशेषताएं (Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana Benefits and Features)

  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत राजस्थान सरकार सभी गरीब और श्रमिकों को घर बनाने के लिए निश्चित राशि प्रदान करेगी।
  • सरकार श्रमिकों को घर बनाने के लिए ₹ 1.5 लाख तक का लाभ प्रदान करेगी।
  • अपनी ज़मीन पर घर बनाने के मामले में, सरकार निर्माण लागत के 25% तक, जो कम हो, ₹ 5 लाख तक देगी।
  • इस योजना के लाभार्थियों को हाउसिंग फॉर ऑल मिशन या सरकार के आफर्डेबल हाउसिंग योजना या मुख्यमंत्री जन आवास योजना या केंद्र राज्य सरकार की किसी अन्य आवास योजना के तहत लाभ मिलेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थी के निर्माण श्रमिक पंजीकृत अधिकारी की सत्यापन होगी, जो कामकाजी विभाग द्वारा किया जाएगा।
  • केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी आवास योजना के तहत घर मिलने की पात्रता की जाँच नगर विकास विभाग के मुख्य या आवास योजना से जुड़े विभाग के मुख्य द्वारा की जाएगी।
  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • अब, बिना किसी वित्तीय संकट के, गरीब और श्रम परिवार अपने घर बना सकेंगे, जिससे उनकी जीवनशैली में परिवर्तन आएगा।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए प्राथमिकता (Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana Priority)

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए प्राथमिकता निम्नलिखित है।

  • नीचे के वर्ग के परिवारों को इस योजना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
  • इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ होना चाहिए।
  • सभी पात्र श्रमिकों को निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ मिलेगा।
  • बीपीएल वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • इस योजना में विशेषज्ञ लोगों को भी प्राथमिकता मिलेगी।
  • इस योजना के लाभार्थियों में से कोई भी दो बेटियों के साथ कामकाजी परिवारों को ही इस योजना के लाभ के लिए पात्र माना जाएगा।
  • पालनहार योजना के तहत आने वाली महिला या परिवार को प्रमाणपत्र होना चाहिए।
  • 2, 3 या 4 वर्षों के लिए बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana
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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता (Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana Eligibility)

  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
  • राज्य के श्रमिक और गरीब परिवारों को इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
  • योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक को कम से कम 1 वर्ष के लिए निर्माण श्रमिक बोर्ड में लोग रहना चाहिए।
  • आवेदक के पास खुद या उसकी पत्नी की स्वामित्व वाली ज़मीन होनी चाहिए।
  • ज़मीन पर विवाद और बोझ से मुक्त प्रॉपर्ट होनी चाहिए।
  • वार्षिक की आय परिवार की  ₹ 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक श्रमिक का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना  के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana Documents)

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पता प्रमाण पत्र
  • श्रम पंजीकरण कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • ज़मीन से संबंधित दस्तावेज़
  • मोबाइल नंबर बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत ऑनलाइन कैसे आवेदन करें? (Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana Apply Online)

  • सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार की आधिकारिक श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने labour.rajasthan.gov.in वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
  • होम पेज पर आपको बोसी बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद, आपको स्कीम्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने labour.rajasthan.gov.in वेबसाइट का नया पृष्ठ खुलेगा।
  • इस पृष्ठ पर आपको Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद, आपको आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने का विकल्प मिलेगा।
  • फिर आपको सबमिट बटन को दबाना होगा।

इस प्रकार, आप Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए ऑफलाइन कैसे आवेदन करें? (Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana Apply Offline)

  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले, आपको स्थानीय श्रम कार्यालय या किसी अन्य विभाजीय सचिव या किसी अन्य विभाग के अधिकारी के पास जाना होगा।
  • वहां जाकर आपको निर्माण श्रम सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद, आपको इसमें आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
  • इसके बाद, आपको आवश्यक दस्तावेज़ के साथ इस आवेदन पत्र को भरकर जमा करना होगा।
  • अब इस आवेदन पत्र को कार्यालय में जमा करने के बाद, आपका आवेदन संबंधित अधिकारी द्वारा संवीकृत होगा।
  • यदि सत्यापन मिलता है, तो सरकार आपको वित्तीय सहायता भेजेगी, जिससे आप अपना स्थायी घर बना सकेंगे।

इस प्रकार, आप श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Conclusion

इस योजना के अंतर्गत, गरीबी और श्रमिक परिवारों को एक स्थायी आवास प्रदान करने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनका जीवन भी सुरक्षित और स्थिर होगा। इस योजना के माध्यम से सरकार ने एक समर्पित पहल की है ताकि राजस्थान के कामगारों और गरीब परिवारों को अपना घर बनाने में मदद मिल सके। राजस्थान के नागरिकों को इस योजना के बारे में सचेत बनाकर उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

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Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana FAQs

Q:- श्रमिक सुलभ आवास क्या है?

Ans:- निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य गरीब और श्रमिक परिवारों को स्थायी आवास बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

Q:- इस योजना के लिए कौन-कौन से लाभार्थी हैं?

Ans:- योजना के पात्र व्यक्ति राजस्थान के निवासी निर्माण श्रमिक और गरीब परिवार हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है, और जो न्यूनतम एक वर्ष से निर्माण श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत हैं।

Q:- सरकार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी?

Ans:- सरकार योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

Q:- आवेदन कैसे करें?

Ans:- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या स्थानीय श्रम कार्यालय से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Q:- कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

Ans:- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, पता प्रमाणपत्र, श्रम पंजीकरण कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, और ज़मीन के दस्तावेज़ शामिल होते हैं।

Q:- कौन-कौन से प्राथमिकता क्रम हैं?

Ans:- प्राथमिकता निर्माण श्रमिक परिवारों, बीपीएल श्रेणी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दी जाएगी, और विशेष रूप से दो बेटियों वाले परिवारों को भी प्राथमिकता मिलेगी।

Q:- सहायता किस तरह पहुँचेगी?

Ans:- सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे वह अपना स्थायी घर बना सकें।

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