Uttarakhand Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana:- उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के लिए नागरिकों की आयुष और विभिन्न जातियों के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि राज्य के सभी आय जाति समूहों को सहायता मिल सके। इसी तरह, अब उत्तराखंड के 24वें स्थापना दिवस पर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की बेटियों के विवाह के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या समूहिक विवाह योजना।
इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब और आवश्यक परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। अब राज्य की लड़कियों और उनके परिवारों को लड़की के विवाह के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह योजना सरकार द्वारा शीघ्र लागू की जाएगी।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या समूहिक विवाह योजना 2024
उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 24 नवंबर 2023 को देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ राज्य के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री कन्या समूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब और आवश्यक परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए समूहिक विवाहों का आयोजन किया जाएगा।
जिसमें समूह विवाह में आने वाली खर्चों का संचालन उत्तराखंड सरकार करेगी। मुख्यमंत्री कन्या समूहिक विवाह योजना के तहत, सरकार जिले स्तर पर लड़की समूह विवाहों का आयोजन करेगी। ताकि वे जोड़े जो विवाह करना चाहते हैं, वे समूहिक रूप से विवाह कर सकें। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी बेटी के विवाह के खर्च से राहत प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री कन्या समूहिक विवाह योजना की विवरण
मुख्यमंत्री कन्या समूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों को समृद्धि होगी। इस योजना के लाभों की विवरण निम्नलिखित है –
Yojana Name | Uttarakhand Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा |
राज्य | उत्तराखंड |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य की गरीब परिवार की कन्या |
उद्देश्य | लड़की की शादी का खर्च सरकार करेगी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
हेल्पलाइन नंबर | — |
उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या समूहिक विवाह योजना के उद्देश्य
हम सभी जानते हैं कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण विवाह की आयु को प्राप्त करने के बाद भी बेटी की शादी को पैसे जुटाने की असमर्थता के कारण शादी में विलम्ब हो जाता है, और इस प्रकार की स्थिति में, न केवल लड़की बल्कि लड़की का परिवार भी समस्या का सामना करना पड़ता है।
विवाह की चिंता में पड़ना शुरू हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड कन्या समूहिक विवाह योजना की घोषणा की है। जिसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के गरीब और आवश्यक परिवारों की लड़कियों को सरकार द्वारा समूहिक विवाह के माध्यम से विवाहित करना है, ताकि लड़की सही आयु में बिना किसी आर्थिक बाधा के विवाह कर सके।
मुख्यमंत्री कन्या समूहिक विवाह योजना के लाभ मिलेगा
उत्तराखंड की सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या समूहिक विवाह योजना से गरीब परिवारों को कई लाभ मिलेगा। इस योजना के लाभों का विवरण निम्नलिखित है:
- घोषणा दिनांक: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री कन्या समूहिक विवाह योजना की घोषणा की है।
- समूह विवाहों का आयोजन: इस योजना के अंतर्गत, गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए समूह विवाहों का आयोजन किया जाएगा।
- आर्थिक सहायता: इस योजना के तहत, सरकार विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे गरीब परिवारों को विवाह खर्चों से राहत मिलेगी।
- जिला स्तर पर समूह विवाह: सरकार जिला स्तर पर लड़कियों के समूह विवाहों का आयोजन करेगी, ताकि लड़कियां आसानी से विवाह कर सकें।
- आवश्यक सामग्री प्रदान: इस योजना के तहत कन्यादान की जरूरी सामान भी प्रदान की जाएंगी, जो इसे और भी आकर्षक बनाएगी।
- पूरे राज्य में कार्यान्वित होने की योजना: इस योजना को सरकार जल्दी ही पूरे राज्य में कार्यान्वित करने का इरादा है ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा लड़कियां इसका लाभ उठा सकें।
- आर्थिक चिंता से मुक्ति: गरीब परिवारों को इस योजना के माध्यम से अपनी बेटी के विवाह के खर्च से आराम मिलेगा।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या समूहिक विवाह योजना की पात्रता
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता मानक निर्धारित की गई हैं। केवल उन नागरिकों को इसके तहत आवेदन करने का अधिकार होगा जो इन मानकों को पूरा करते हैं। आइए जानते हैं इस योजना में आवेदन करने के लिए क्या पात्रता है:
- निवासी: इस योजना के लाभार्थी को उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
- गरीब परिवार की लड़की: इस योजना का लाभ उठाने के लिए केवल राज्य के गरीब परिवारों की लड़कियां ही पात्र होंगी।
- आयु सीमा: आवेदक लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- जाति निर्धारण पत्र: इस योजना के तहत सभी जातियों की लड़कियां पात्र होंगी।
- पहली बार विवाह: इस योजना के तहत केवल वह लड़कियां पात्र होंगी जिनका पहला विवाह हो रहा है।
मुख्यमंत्री कन्या समूहिक विवाह योजना की आवश्यक दस्तावेज
सीएम कन्या समूहिक विवाह योजना उत्तराखंड के तहत, उन नागरिकों को जिनके पास आवश्यक दस्तावेज हैं, इसमें आवेदन करने का अधिकार होगा। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- लड़की का आधार कार्ड
- पते का प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र
- आयु प्रमाणपत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- बैंक पासबुक
मुख्यमंत्री कन्या समूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
यदि आप उत्तराखंड कन्या समूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा क्योंकि वर्तमान में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की घोषणा की है। यह योजना अब तक कार्यान्वित नहीं हुई है, न इस योजना के तहत ऑनलाइन या ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए संबंधित जानकारी को सार्वजनिक किया गया है। जैसे ही सरकार उत्तराखंड कन्या समूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन करने के लिए संबंधित जानकारी प्रदान करेगी, हम इस लेख के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। ताकि आप इस योजना के तहत जल्दी से आवेदन कर सकें और इस योजना के लाभ का उठा सकें।
कन्या समूहिक विवाह योजना हेल्पलाइन नंबर
जल्द ही सरकार द्वारा उत्तराखंड सीएम कन्या समूहिक विवाह योजना के लिए संचालन हेतु एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। इसके बाद, इस योजना से संबंधित पूर्ण जानकारी घर बैठे प्राप्त की जा सकेगी। इसके अलावा, यदि आवेदक किसी भी प्रकार की आवेदन से संबंधित समस्या का सामना करता है, तो उसे इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगा।
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Uttarakhand Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana FAQs
Q:- कन्या समूहिक विवाह योजना क्या है?
Ans:- इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के लिए सामूहिक विवाह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
Q:- योजना को कौन आवेदन कर सकता है?
Ans:- योजना के लाभार्थी उत्तराखंड राज्य की गरीब परिवारों की लड़कियां होंगी।
Q:- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
Ans:- योजना के तहत आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन और ऑफ़लाइन तरीके की घोषणा होने की प्रतीक्षा करें।
Q:- कौन-कौन सी लड़कियां पात्र होंगी?
Ans:- योजना के लिए पात्र लड़कियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और यह पहली बार की शादी के लिए हो।
Q:- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
Ans:- गरीब और आवश्यक परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।