Chhattisgarh Vridha Pension Yojana:- राज्य के बुजुर्ग लोगों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार समय-समय पर राज्य के लोगों के लिए सरकारी योजनाएं लाती रहती है। इस योजना का हिस्सा भी है वृद्धावस्था पेंशन योजना।
राज्य के सभी पात्र बुजुर्ग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा एक स्थिति में अनुपात में धन दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत से, राज्य के बुजुर्ग लोग अपने प्रियजनों या किसी अन्य पर नहीं आश्रित होंगे। इस योजना के लाभ प्राप्त करना चाहने वाले राज्य के सभी इच्छुक नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है? (CG Vridha Pension Yojana)
छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से, राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्ध पुरुष और महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना को सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्राप्त की गई राशि को वरिष्ठ नागरिकों की आयु के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है। जिनकी आयु 60 वर्ष से 69 वर्ष होगी, उन्हें सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन के रूप में ₹350 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक होगी, उन्हें सरकार द्वारा प्रतिमाह ₹650 की पेंशन राशि मिलेगी। इस पेंशन राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा।
Chhattisgarh Vridha Pension Yojana Details in Highlights (छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना की जानकारी)
Yojana Name | Chhattisgarh Vridha Pension Yojana |
शुरू की गई | छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
वर्ष | 2024 |
विभाग | छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | राज्य के वृद्ध नागरिक |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
पेंशन राशि | ₹350 से ₹650 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sw.cg.gov.in/en |
हेल्पलाइन नंब | 0771-4257801 |
छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के उद्देश्य (Chhattisgarh Vridha Pension Yojana Objective)
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बुजुर्ग लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से, राज्य के बुजुर्ग लोगों की आर्थिक स्थिति और जीवन का मानक सुधारेगा और वे स्वायत्त रूप से अपना जीवन बिता सकेंगे। इस योजना के तहत, राज्य के बुजुर्गों को मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में होगी।
छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ और विशेषताएं (CG Vridha Pension Yojana Benefits and Features)
- छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से, राज्य सरकार बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना के लाभ को राज्य सरकार सभी बुजुर्ग पुरुष और महिलाओं को देगी, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत, 60 से 79 वर्ष के बीच वयस्कों को महीने की ₹350 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- उन वृद्ध नागरिकों को, जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, सरकार द्वारा प्रतिमाह ₹650 की पेंशन राशि मिलेगी।
- छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ प्रदान करने के लिए, दी जाने वाली पेंशन राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।
- इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना भी कहा जाता है।
- इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- किसी भी सरकारी कार्यालय को बिना जाए, आवेदन को घर से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन करने से आपका समय और पैसा बचेगा।
- इस पेंशन राशि के लाभ से, बुजुर्ग लोग किसी अन्य पर निर्भर नहीं होंगे।
- वृद्ध नागरिक इस योजना के तहत प्राप्त की जाने वाली पेंशन राशि से अपना आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगे।
- छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे वे अपने जीवन को आत्मनिर्भरता से जी सकेंगे।
छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता (Chhattisgarh Vridha Pension Yojana Eligibility)
- आवेदक छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए।
- छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की आय ₹2 लाख से सालाना अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि आवेदक किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ उठा रहा है तो वह छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- आवेदक के पास तीन-चार-व्हीलर वाहन नहीं होना चाहिए।
- किसी भी विभाग में सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।
Chhattisgarh Old Age Pension Yojana Amount \ छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना में पेंशन राशि
छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि का विवरण नीचे दिया गया है।
लाभार्थी के आयु | वर्तमान पेंशन राशि (प्रतिमाह) | वर्तमान पेंशन राशि में वृद्धि (प्रतिमाह) |
60 से 79 वर्ष के बीच | ₹300 (जिसमें से ₹200 केंद्र सरकार + ₹100 राज्य सरकार) | ₹350 (जिसमें से ₹200 केंद्र सरकार + ₹150 राज्य सरकार) |
80 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले | ₹600 (जिसमें से ₹500 केंद्र सरकार + ₹100 राज्य सरकार) | ₹650 (जिसमें से ₹500 केंद्र सरकार + ₹150 राज्य सरकार) |
छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Chhattisgarh Vridha Pension Yojana Documents)
- आधार कार्ड
- बीपीएल रेशन कार्ड
- पहचान पत्र
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पते का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता स्टेटमेंट
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
CG Vridha Pension Yojana Application Process \ छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
यदि आप छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है, जिसे आप आसानी से अपना आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले, आपको छत्तीसगढ़ सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने sw.cg.gov.in/en वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर, आपको सेवाओं विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको कार्यक्रम और योजनाओं के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको चार और विकल्प दिखाई जाएंगे, जिनमें आपको सामाजिक सहायता कार्यक्रम के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद, कई पेंशन योजनाएं दिखाई जाएंगी, जिनमें आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद, नए पृष्ठ पर एक PDF के रूप में डाउनलोड करने के लिए आवेदन पत्र दिखाई जाएगा।
- अब आपको इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना होगा।
- प्रिंट आउट लेने के बाद, आपको फॉर्म में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी, जैसे कि तारीख, योजना का नाम, जिले का नाम, क्षेत्र, ग्राम पंचायत, आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पता, बैंक खाता विवरण आदि, संलग्न करना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद, आपको फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- इस आवेदन फॉर्म को नगर निगम, पूर्णपंचायत, या ग्राम पंचायत में सबमिट करना होगा।
- अब आपका आवेदन संबंधित अधिकारी द्वारा जांचा जाएगा और एक बार सत्यापित होने पर, आपको छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना की स्थिति कैसे चेक करें? \ Chhattisgarh Vridha Pension Yojana Status Check
यदि आपने छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदन किया है, तो आप अपने आवेदन की स्थिति को घर बैठे चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- आपको योजना की sw.cg.gov.in/en वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने sw.cg.gov.in/en वेबसाइट का होम पेज दिखाई जाएगा।
- होम पेज पर आपको ‘स्थिति और स्वीकृति प्राप्त करें’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक नया पृष्ठ आपके सामने खुलेगा।
- अब आपको इस पृष्ठ पर ट्रांजेक्शन आईडी दर्ज करना होगा।
- इसके बाद, आपको ‘खोज’ मेनू विकल्प का चयन करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके आवेदन की स्थिति आपके सामने दिखाई जाएगी।
इस तरह से आप आसानी से अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर
यहां हमने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन योजना के सभी पहलुओं पर चर्चा की है, लेकिन अगर आपके पास इससे संबंधित कोई प्रश्न/संदेह हो, तो संबंधित विभाग ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर/टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। आप इन संपर्कों पर अपनी समस्या को साझा कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर:- 0771-4257801
ईमेल आईडी:- dpsw.cg@gov.in / dpsw.cg@gmail.com
आप इन संपर्कों पर अपनी समस्या को साझा करके आसानी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
CG Vridha Pension Yojana Important Links
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Chhattisgarh Vridha Pension Yojana FAQs
Q:- छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है?
Ans:- छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
Q:- कौन-कौन से लोग पात्र हैं?
Ans:- योजना के लाभ के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, और उनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
Q:- पेंशन राशि क्या है?
Ans:- 60 से 79 वर्ष के बीच आयुवर्ग के लिए ₹350 प्रतिमाह, और 80 वर्ष और उससे अधिक आयुवर्ग के लिए ₹650 प्रतिमाह है।
Q:- आवेदन कैसे करें?
Ans:- आवेदन को आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदक को आवश्यक दस्तावेज़ के साथ नगर निगम, पूर्णपंचायत, या ग्राम पंचायत में फॉर्म सबमिट करना होगा।
Q:- आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
Ans:- आवेदन की स्थिति वेबसाइट के ‘स्थिति और स्वीकृति प्राप्त करें’ विकल्प से चेक की जा सकती है।
Q:- आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?
Ans:- आधार कार्ड, बीपीएल रेशन कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खाता स्टेटमेंट, और पासपोर्ट साइज फोटो।
Q:- हेल्पलाइन नंबर क्या है?
Ans:- वृद्धावस्था पेंशन योजना के हेल्पलाइन नंबर 0771-4257801
यह संक्षेप प्रश्नों का उत्तर से आप छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।