Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana:- एक कदम आगे मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना एमपी लॉन्च की गई है जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवारों, जिनकी आर्थिक स्थिति अधिकतम नहीं है, और राज्य के असहाय परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इस मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना 2024 के तहत, राज्य सरकार गरीब, असहाय, और आवश्यक परिवारों की बेटियों/विधवा महिलाओं/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह के लिए 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत, राज्य सरकार सभी लड़कियों के मासिक विवाहों पर भी धन खर्च करेगी।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भारत के मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकना है और गरीब परिवारों की लड़कियों के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
MP Kanya Vivah Yojana \ कन्या विवाह योजना एमपी 2024
इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बेटी का विवाह के समय 18 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए और जिस लड़के से विवाह हो रहा है, उसका आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए। इस योजना के तहत एमपी कन्या विवाह योजना 2024 के लिए आवेदन करने वाली लड़की का नाम समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। इस योजना के तहत, मध्यप्रदेश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को लाभ होगा।
MP Kanya Vivah Yojana \ एमपी कन्या विवाह योजना की जानकारी
Yojana Name | MP Kanya Vivah Yojana |
शुरू की गई | मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा |
राज्य | मध्यप्रदेश |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
उद्देश्य | कमज़ोर परिवार वित्तीय सहायता करना |
अनुदान राशि | 51,000 रूपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://mpvivahportal.nic.in/ |
एमपी कन्या विवाह योजना का उद्देश्य (Objective)
जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी बेटी का विवाह करने में असमर्थ होते हैं और गरीब होने के कारण अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, गरीब परिवारों की बेटियों और विधवा महिलाओं के विवाह के लिए 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिसके कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अच्छे से अपनी बेटी को विवाह कर सकते हैं।
योजना का पंजीकरण करना आखिरी तारीख 30 जून
मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में चल रही कन्या विवाह योजना के तहत इस वर्ष के लिए पंजीकरण शुरू किया है। और इसकी आखिरी तारीख को 30 जून के रूप में निर्धारित किया गया है। इसलिए, जो भी लाभार्थी इसमें रुचि रखते हैं, उन्हें 30 जून से पहले इसके लिए पंजीकरण करना चाहिए। हाल ही में पंजीकरण प्रक्रिया 5 दिन पहले बंद हो गई थी, इसका कारण सतपुरा भवन में आग लगी थी। हालांकि, अब पंजीकरण प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है।
5 जुलाई से विवाह कार्यक्रम
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह कार्यक्रम 5 जुलाई से शुरू किए जा रहे हैं। यदि लाभार्थी इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें इसमें पंजीकरण करवाना चाहिए।
सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि
- नए जोड़े की खुशहाल जीवन और एक घर की स्थापना के लिए 43,000 रुपये का खर्च होगा।
- इस योजना के तहत, प्रत्येक लड़की के विवाह के आयोजन के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए 5,000 रुपये का खर्च होगा।
- मासिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करने वाले संगठन को कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रति लड़की के लिए 3,000 रुपये खर्च करना होगा।
- मध्य प्रदेश सरकार ने दी जाने वाले सहायता राशि कुल 51,000 रुपये।
मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना के लाभ \ Madhya Pradesh Kanya Vivah Yojana Benefits
- इस योजना का लाभ उन परिवारों की बेटियों को मिलेगा जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं।
- सरकार उन परिवारों की बेटी के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- सरकार एक बीपीएल परिवार की बेटी के विवाह के लिए 5,000 रुपये का एक एकल राशि प्रदान करेगी।
- इस राशि को चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लड़की के नाम पर दी जाएगी।
- मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना 2024 के तहत, राज्य सरकार गरीब, असहाय, आवश्यक परिवारों की बेटियों / विधवा महिलाओं / तलाकशुदा महिलाओं के विवाह के लिए 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि एमपी कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
- इसलिए, आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक किया जाना चाहिए।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Eligibility \ मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना की पात्रता
- आवेदक का स्थायी निवासी एमपी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत, लड़की की विवाह समय पर उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और जिस लड़के के साथ लड़की का विवाह हो रहा है, उस लड़के की आयु 21 वर्ष नहीं होनी चाहिए।
- एक ऐसी त्यागी हुई महिला जो संन्यासी हो और जो अपने आप को पुनः विवाह करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है।
- इसके अलावा, जो विधिक रूप से तलाकशुदा हो गई हैं, वह भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- कन्या विवाह योजना एमपी के तहत, लड़की का नाम समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
- लाभार्थियों के माता-पिता गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं।
Kanya Vivah Yojana Documents \ मध्यप्रदेश कन्या शादी योजना के दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- आय प्रमाणपत्र
- लड़की की आयु प्रमाण पत्र
- पता सिद्ध करें
- समग्र आईडी
- बीपीएल कार्ड गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों का
- लड़की की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आवेदक को योजन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक mpvivahportal.nic.in वेबसाइट पर जाने के बाद, आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- इस होम पेज पर आपको आवेदन पत्र का विकल्प दिखेगा।
- इसके बाद, आपको इस फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, आयु आदि भरना होगा।
- सभी आवश्यक डेटा दर्ज करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
एमपी कन्या विवाह योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें?
- यदि आप एमपी कन्या विवाह योजना 2024 के तहत ऑफ़लाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद, आपको फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को भरना होगा।
- इसके बाद, आपको अपने आवेदन पत्र के साथ अपने नजदीकी ग्राम पंचायत / जिला पंचायत गाँवी क्षेत्रों में या नगर निगम / नगर पालिका कार्यालय में जमा करना होगा।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में लाभार्थियों की सूची कैसे देखें?
- आपको आधिकारिक mpvivahportal.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक mpvivahportal.nic.in वेबसाइट पर जाने के बाद सामने होम पेज खुलेगा।
- इस होम पेज पर आपको लाभार्थियों की सूची का विकल्प दिखेगा। इस विकल्प से आप अनुमोदित लाभार्थियों की सूची का विकल्प देखेंगे।
- आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प को चुनने पर आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पृष्ठ पर आपको सभी पूछी गई जानकारी भरनी होगी।
- लाभार्थियों की सूची देखने के लिए आपको सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार, आप सत्यापित लाभार्थियों की सूची देख सकते हैं।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लाभार्थियों की भुगतान प्राप्त करने वाली सूची
- आपको आधिकारिक mpvivahportal.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक mpvivahportal.nic.in वेबसाइट पर जाने के बाद सामने होम पेज खुलेगा।
- इस होम पेज पर आपको लाभार्थियों की सूची का विकल्प दिखेगा। इस विकल्प से आप प्राप्त भुगतान करने वाले लाभार्थियों की सूची का विकल्प देखेंगे।
- आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प को चुनने पर आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पृष्ठ पर आपको सभी पूछी गई जानकारी भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद, आपको भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की सूची देखने के लिए बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार, आप भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की सूची देख सकते हैं।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेल्पलाइन नंबर
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत, सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो 1800 233 4397 है। आप इस नंबर पर कॉल करके आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही, आप यह भी जान सकते हैं कि आवेदन कैसे करें।
हेल्पलाइन नंबर: 1800 233 4397
Conclusion
इस योजना से जुड़कर अपनी बेटी को एक सुरक्षित और समृद्धि से भरपूर जीवन की शुरुआत करें। सभी इच्छुक परिवारों से अनुरोध है कि वे इस योजना का उचित तरीके से लाभ उठाएं और अपनी बेटी की शादी में सरकारी सहायता प्राप्त करें।
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MP Kanya Vivah Yojana FAQs
Q:- कन्या विवाह योजना क्या है?
Ans:- कन्या विवाह योजना एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसे मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
Q:- लाभार्थियों को कितनी राशि मिलती है?
Ans:- लाभार्थियों को विवाह के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Q:- कौन कौन सी शर्तें हैं योजना के लाभ के लिए?
Ans:- आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। बेटी की आयु विवाह के समय 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, और लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
Q:- ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
Ans:- योजना की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें, आवश्यक जानकारी भरें, और नजदीकी कार्यालय में जमा करें।
Q:- लाभार्थियों की सूची कैसे देखें?
Ans:- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, लाभार्थियों की सूची देखने के लिए ऑप्शन का चयन करें, और आवश्यक जानकारी भरें।