UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana:- यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है ताकि राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सके और राज्य के युवा खड़े हो सकें।
इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने के लिए रुपये 25 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2024 के तहत, उत्तर प्रदेश के पात्र बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दरों पर ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी।
यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है?
इस योजना के तहत, केवल राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा को ही पात्र माना जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2024 के तहत, उद्योग क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता रुपये 25 लाख तक और सेवा क्षेत्र के लिए रुपये 10 लाख तक प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, परियोजना लागत के कुल राशि की 25% मार्जिन मनी सब्सिडी भी सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके लिए उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम मार्जिन मनी 6.25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 2.50 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा। आज के माध्यम से, इस लेख के माध्यम से, हम आपको उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना 2024 के सभी संबंधित जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज आदि प्रदान करेंगे।
UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana Details in Highlights
Yojana Name | Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार युवा |
उद्देश्य | बिना नौकरी वाले युवाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना। |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://diupmsme.upsdc.gov.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | +91(512) 2218401, 2234956 |
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य
जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में कई ऐसे युवा हैं जो शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार हैं और वित्तीय रूप से कमजोर होने के कारण अपना स्वरोजगार नहीं शुरू कर सकते। इसलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से, राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2024 के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या को कम करना। इस योजना के माध्यम से राज्य के लोग अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवा को स्वाबलंबी और सशक्त बनाना।
युवा स्वरोजगार योजना के लिए योगदान
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लोगों को ऋण राशि का 10% जमा करना होगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं और विकलांगों को 5% जमा करना होगा। अगर आपका व्यापार 2 वर्षों तक सफलतापूर्वक चलता है, तो सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऋण को अनुदान में परिणाम होगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की विशेषताएं
- युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण प्राप्त करने पर अधिकतम 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदक को कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए।
- यदि आवेदक किसी केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई अन्य योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त कर रहा है तो उसे इस योजना के लाभ का हकदार नहीं माना जाएगा।
- इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक, वित्तीय संस्थान या सरकारी संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही भरे जा सकते हैं।
- ऑफलाइन प्रक्रिया से भरे गए आवेदन पत्रों को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को UP का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के बीच होनी आवश्यक हैं।
- आवेदक किसी भी सरकारी नौकरी में काम नहीं कर रहा होना चाहिए।
- आवेदक को किसी भी बैंक में पहले का कोई ऋण नहीं होना चाहिए।
- उसे किसी भी अन्य सरकारी रोजगार योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए।
- आवेदक आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक होनी चाहिए।
- आवेदक ने किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक, वित्तीय संस्थान या सरकारी संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के तहत, आवेदक को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए।
युवा स्वरोजगार योजना की आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पता प्रमाणपत्र
- पहचान पत्र
- शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट आकार की फ़ोटो
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राज्य के इच्छुक लाभार्थियों को जो इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दी गई विधि का पालन करना चाहिए।
- सबसे पहले आवेदक को उद्यमिता और उद्यम संवर्धन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- आपके सामने होम पेज पर “diupmsme.upsdc.gov.in” का आधिकारिक वेबसाइट विकल्प दिखाई देगा।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने अगला पृष्ठ खुलेगा।
- फिर इस पृष्ठ पर आपको “नए उपयोगकर्ता पंजीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, पंजीकरण फॉर्म आपके सामने खुलेगा।
- इस फॉर्म में, आपको योजना, नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राज्य, जिला आदि जैसी सभी मांगी जाने वाली जानकारी को चयन करना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा।
ऑफलाइन प्रक्रिया से आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले, आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के आवेदन पत्र को जिलाधिकारी कार्यालय या जिला उद्यम केंद्र से प्राप्त करना होगा।
- अब, आपको इस पत्र में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी को सावधानी से भरना होगा।
- फिर, आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- अब, आपको यह फॉर्म उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहां से आपने इसे प्राप्त किया है।
- संबंधित विभाग आपके आवेदन पत्र की जाँच करेगा और इस योजना के लाभ प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में लॉगिन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको diupmsme.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, आपके सामने होम पेज खुलेगा। होम पेज पर इस योजना का ऑप्शन होगा।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में आपको उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और कैप्चा कोड आदि भरना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपका लॉगिन पूरा होजाएगा।
विभाग लॉगिन
- सबसे पहले आपको diupmsme.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, होम पेज आपके सामने आएगा।
- आपके सामने Department login का ऑप्शन दिखाई देगा।
- अब एक नया पृष्ठ आपके सामने खुलेगा
- हाँ, लेकिन आपको अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद लॉगिन बटन पर आपको चयन करना होगा।
युवा स्वरोजगार योजना में चयन प्रक्रिया
- आवेदन पत्रों को 30 दिनों के भीतर चयन समिति को भेजा जाएगा।
- इसके बाद, प्रत्येक विभाग के कार्यालय के प्रमुख आवेदन पत्र की सत्यापन करेंगे।
- इसके बाद, बैंकों को ऋण के संबंध में जानकारी प्रदान की जाएगी।
- ऋण के संबंध में जानकारी प्रदान करने के बाद, जिले स्तर पर कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला रोजगार अधिकारी आदि मिलेंगे और ऋण को मान्यता प्रदान करने का निर्णय लेंगे।
- ऋण के मान्यता प्रदान करने के निर्णय के बाद, आपको ऋण की मान्यता प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर ऋण राशि प्रदान की जाएगी।
युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन स्थिति की जाँच कैसे करें?
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले राज्य के लाभार्थी जो अपने आवेदन की स्थिति की जाँच करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दी गई विधि का पालन करना चाहिए।
- सबसे पहले आपको diupmsme.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, आपके सामने होम पेज खुलेगा। होम पेज पर इस योजना का ऑप्शन होगा।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने अगला पृष्ठ खुलेगा। इस पृष्ठ पर आपको नीचे आवेदन संख्या दर्ज करने के लिए एक विकल्प मिलेगा।
- इसके बाद, आपको आवेदन संख्या भरना होगा और आपको अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार, आपके सामने आवेदन की स्थिति प्रकट हो जाएगी।
Conclusion
इस तरह, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2024 के तहत आप अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपके स्वरोजगार की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। यह योजना राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने का उद्देश्य रखती है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
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UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Scheme FAQs
Q:- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है?
Ans:- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना राज्य के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
Q:- योजना के तहत कितना ऋण मिल सकता है?
Ans:- उद्योग क्षेत्र में लाभार्थियों को 25 लाख रुपये तक का ऋण और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है।
Q:- योजना के लाभ किसे मिलेगा?
Ans:- योजना से उपयुक्त राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभ होगा, जो स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं।
Q:- आवेदन करने के लिए योग्यता क्या है?
Ans:- आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और उसको कम से कम 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए।
Q:- योजना के लाभार्थियों को कैसे आवेदन करना चाहिए?
Ans:- आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जहां वे अपना विवरण भर सकते हैं और योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।