मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 2023: [Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana] मजदूरों, श्रमिक को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए

Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana
Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana

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Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana:- श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इसी दिशा में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के निर्माण कार्मिकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इसका नाम है ‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना‘। 

CM Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana के माध्यम से, छत्तीसगढ़ सरकार निर्माण कार्मिकों को हर महीने 1500 रुपए की पेंशन के रूप में सहायता प्रदान करेगी। इस पेंशन सहायता राशि का उपयोग करके, मेहनती निर्माण कार्मिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। इसके कारण, उनका जीवन गरीबी से बेहतर होगा और वे अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकेंगे।

इस लेख को पढ़ने के लिए इसे ध्यान से पढ़ें ताकि आप मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए कैसे आवेदन करें और इसकी पात्रता क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि आज हम इस लेख के माध्यम से आपको CG CM Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023 में के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 2023 (Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana)

Table of Contents

राज्य के मेहनती निर्माण श्रमिकों के लिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू की है। इस योजना से छत्तीसगढ़ को लाभ मिलेगा और अन्य कर्मियों ने बोर्ड के साथ पंजीकरण कराया है, उन्हें हर महीने पेंशन राशि का लाभ प्राप्त होगा।

इन मजदूरों को सरकार द्वारा पेंशन सहायता रूप में प्रति माह 1500 रुपए की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस सहायता राशि का उपयोग करके, निर्माण कार्मिक अपने बूढ़ेपन में आसानी से जी सकेंगे। और उन्हें अपनी छोटी सी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी अन्य पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की जानकारी (CM Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana in Details)

Yojana Name  Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana
किसने शुरू की  छत्तीसगढ़  के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा
राज्य छत्तीसगढ़
वर्ष 2023
लाभार्थी छत्तीसगढ़ के 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिक  
उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने पेंशन सहायता राशि का लाभ प्रदान करना
पेंशन सहायता राशि 1500 रुपए  
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन  
आधिकारिक वेबसाइट https://cglabour.nic.in/

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का उद्देश्य (CG CM Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana Objective)

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण कार्मिकों को उनके 60 वर्ष की आयु के ऊपर होने पर हर माह पेंशन सहायता राशि प्रदान करना है। क्योंकि 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध नहीं काम कर सकते हैं। इस कारण, वे अपने आप को और अपने परिवार को सहायता देने और अपनी दैनिक आपको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।

इन सभी समस्याओं को देखते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्माण कार्मिकों को हर महीने 1500 रुपए की पेंशन सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें और दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़े।

Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana
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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की लाभ और विशेषताएं (Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana Features and Benefits)

  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से, राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के निर्माण कार्मिकों को हर महीने पेंशन के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत, लाभार्थियों को प्रति माह 1500 रुपए की पेंशन सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन सहायता राशि को लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा।
  • इस राशि का उपयोग करके, निर्माण कार्मिक अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकेंगे और अपने जीवन को आसानी से जी सकेंगे।
  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के लाभ को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूरे राज्य में प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक निर्माण कार्मिक इस योजना के लाभ उठा सकें।
  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना से निर्माण कार्मिक स्वायत्त और सशक्त होंगे।
  • अब राज्य के कार्मिकों को अपने जीवन के लिए किसी अन्य पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की पात्रता (CG CM Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana Eligibility)

  • आवेदक छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए।
  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत केवल राज्य के निर्माण कार्मिक ही पेंशन सहायता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • लाभार्थी की आयु 60 वर्ष अधिक होनी चाहिए।
  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत आवेदकों को यहां परंपरागत कर्मचारी और अन्य निर्माण कार्मिक बोर्ड के तहत 10 वर्षों तक पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक के आधार कार्ड से बैंक खाते लिंक होना चाहिए।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana Documents)

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पता प्रमाण पत्र
  • श्रमिक कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक पासबुक

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन करें (Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana Online Registration)

  • योजना में पंजीकरण करने के लिए, पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आप चाहें तो निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करके भी वेबसाइट पर जा सकते हैं – https://cglabour.nic.in/
  • वेबसाइट पर जाते ही, आपको होम पेज पर 3 सीधी लकीरें दिखेंगी, आपको उस पर क्लिक करना होगा।
  • इस पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने कई विकल्प आएंगे, जिनमें से आपको संसाधन विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद, आपको और भी कई विकल्प दिखाई देंगे, लेकिन उनमें से आपको “योजनाएँ” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नई पृष्ठ दिखाई देगा, जिसमें सभी डिवीजनों की योजनाओं की सूची दिखाई देगी। यहां पर आपको डिवीजन का नाम चुनना होगा और उसके बाद चुने गए विकल्प “निर्माण और अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण बोर्ड” पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद, आपकी स्क्रीन पर सभी सरकारी योजनाओं की सूची दिखाई देगी। उनमें से आपको “छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना” के सामने आवेदन विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब इस योजना का आवेदन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर खुलेगा, जिसमें आपको नाम, आधार कार्ड नंबर, श्रम पंजीकरण नंबर आदि सभी आवश्यक जानकारी को सही ढंग से भरना होगा।
  • आपको जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • सभी जानकारी को सही ढंग से भरने और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद, आपको आखिरकार सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।

इस तरीके से आप आसानी से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

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मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना हेल्पलाइन:

यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए या आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समस्या का सामना करते हैं, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की हेल्पलाइन 0771-3505050 पर संपर्क कर सकते हैं।

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Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana FAQ’s

Q:- मुख्यमंत्री निर्माण कर्मिक पेंशन सहायता योजना क्या है?

Ans:- मुख्यमंत्री निर्माण कर्मिक पेंशन सहायता योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण कर्मिकों को पेंशन सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, प्रति माह 1500 रुपए की पेंशन सहायता प्रदान की जाती है।

Q:- कौन-कौन से लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?

Ans:- मुख्यमंत्री निर्माण कर्मिक पेंशन सहायता योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण कर्मिकों को होता है जो 60 वर्ष से अधिक की आयु के हैं और छत्तीसगढ़ निर्माण और अन्य निर्माण कर्मिक बोर्ड के तहत 10 वर्षों तक पंजीकृत हैं।

Q:- ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है?

Ans:- आप मुख्यमंत्री निर्माण कर्मिक पेंशन सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं और वहां पर योजना के आवेदन प्रक्रिया का पालन करें।

Q:- कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

Ans:- योजना के लिए आवेदन करते समय, आपको आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र, श्रमिक कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

Q:- इस योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क है क्या?

Ans:- नहीं, मुख्यमंत्री निर्माण कर्मिक पेंशन सहायता योजना के तहत पेंशन सहायता के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लगता है।

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