Haryana Pension yojana:- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विशेष रूप से हरियाणा राज्य में 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के लिए एक नई Haryana Pension yojana शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य व्यक्तियों के इस विशेष समूह को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र अविवाहित व्यक्तियों को 2,750 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। हरियाणा में बीजेपी प्रशासन द्वारा इस haryana Pension yojana की शुरुआत को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं l
मुख्यमंत्री सीएम खट्टर ने ट्वीट कर इसकी आधिकारिक घोषणा की. उनके ट्वीट के अनुसार, राज्य सरकार 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2,750 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करेगी। इस पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, 40 से 60 वर्ष की आयु के विधवा पुरुष, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है, वे भी 2,750 रुपये की मासिक पेंशन के लिए पात्र होंगे।
इस Haryana Pension yojana को लागू करने का निर्णय सीएम खट्टर की उपस्थिति में एक सार्वजनिक संवाद योजना के दौरान एक 60 वर्षीय अविवाहित व्यक्ति द्वारा किए गए अनुरोध से प्रभावित था। इसके बाद, मुख्यमंत्री ने निर्दिष्ट आयु वर्ग में अविवाहित व्यक्तियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना की घोषणा की। हालाँकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। केवल 1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले अविवाहित व्यक्ति ही पात्र होंगे। अनुमान है कि हरियाणा में लगभग 1.25 लाख अविवाहित व्यक्ति इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।
प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि 2,750 रुपये प्रति माह है। कुछ विशेषज्ञों ने इस Haryana Pension yojana की शुरूआत को हरियाणा में घटते लिंगानुपात के मुद्दे से जोड़ा है। हालाँकि, पिछले 10 वर्षों में, हरियाणा में लिंगानुपात में लगभग 38 अंकों की वृद्धि के साथ सुधार हुआ है। 2011 में, लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों पर 879 लड़कियों का था और 2023 तक यह सुधरकर प्रति 1000 लड़कों पर 917 लड़कियों का हो गया है।
इस Haryana Pension yojana का प्राथमिक उद्देश्य निर्दिष्ट आयु वर्ग के अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्हें वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस योजना की घोषणा से उन पात्र व्यक्तियों में खुशी और उत्साह आया है जो मासिक पेंशन से लाभान्वित होंगे।
Haryana Pension Yojana for Unmarried Individuals:
घोषणा: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य पात्र व्यक्तियों को 2,750 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करना है। इस घोषणा को भाजपा सरकार के तहत हरियाणा के लोगों ने खूब सराहा है।
Criteria for Eligibility:
- Age: 45 से 60 वर्ष के बीच के अविवाहित व्यक्ति Haryana Pension yojana के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
- Annual Income: आवेदकों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- Widow(er) Pension: 40 से 60 वर्ष की आयु के विधुर पुरुष, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, वे भी 2,750 रुपये की मासिक पेंशन के लिए पात्र हैं।
Background and Inspiration:
जनसंवाद योजना के दौरान एक 60 वर्षीय अविवाहित व्यक्ति ने मुख्यमंत्री खट्टर से अविवाहितों के लिए पेंशन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. इस अनुरोध के जवाब में सीएम खट्टर ने यह घोषणा की. यह निर्णय बुजुर्ग व्यक्ति के सुझाव से प्रभावित था।
Number of Beneficiaries:
इस Haryana Pension yojana में लगभग 1.25 लाख अविवाहित व्यक्तियों को लाभ होने की उम्मीद है।
Link to Sex Ratio Improvement:
कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह Haryana Pension yojana में लिंगानुपात में सुधार के प्रयासों से जुड़ी हो सकती है। पिछले 10 वर्षों में, हरियाणा में लिंगानुपात में सकारात्मक बदलाव देखा गया है, 2011 में प्रति 1000 लड़कों पर 879 लड़कियों की तुलना में 2023 में प्रति 1000 लड़कों पर 917 लड़कियों की वृद्धि हुई है।
Yojana Name | Haryana Pension Yojana for Unmarried |
Eligibility | Aged 45 to 60, single men and women |
Monthly Pension | Rs 2,750 |
Annual Income Requirement | Less than Rs 1.80 lakh |
Additional Eligibility | Widower men aged 40-60 with an annual income below Rs 3 lakh |
Approximate Beneficiaries | Approximately 1.25 lakh unmarried individuals |
Introduced By | Haryana CM Manohar Lal Khattar |
Reason for Introduction | A 60-year-old unmarried man requested pension during a public dialogue with CM Khattar |
Expected Impact | Improve financial well-being of unmarried individuals in the state |
Gender Ratio Improvement | Haryana’s sex ratio improved by about 38 points over the last 10 years (2011: 879 girls per 1000 boys, 2023: 917 girls per 1000 boys) |
Haryana Pension Yojana FAQ:-
Q1: हरियाणा में अविवाहित व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना क्या है?
Ans: हरियाणा में अविवाहित व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा घोषित एक पहल है। यह 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के साथ-साथ विशिष्ट आय मानदंडों के साथ 40 से 60 वर्ष की आयु के विधुर पुरुषों को 2,750 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करता है।
Q2: इस पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?
Ans: 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुष और महिलाएं, साथ ही 40 से 60 वर्ष की आयु के विधुर पुरुष, पेंशन योजना के लिए पात्र हैं। उन्हें सरकार द्वारा निर्दिष्ट आय मानदंडों को पूरा करना होगा, जो कि अविवाहित व्यक्तियों के लिए 1.80 लाख रुपये से कम और विधुर पुरुषों के लिए 3 लाख रुपये से कम की वार्षिक आय है।
Q3: इस पेंशन योजना के लिए कोई कैसे आवेदन कर सकता है?
Ans: पेंशन योजना के लिए विस्तृत आवेदन प्रक्रिया आमतौर पर सरकार द्वारा घोषित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जा सकते हैं या आवेदन पत्र प्राप्त करने और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
Q4: इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि क्या है?
Ans: इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को 2,750 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।
Q5: क्या Haryana Pension yojana में लिंगानुपात से जुड़ी है?
Ans: कुछ विशेषज्ञों ने इस पेंशन योजना को हरियाणा में घटते लिंगानुपात से जोड़ा है। हालाँकि, इसका मुख्य उद्देश्य निर्दिष्ट आयु वर्ग में अविवाहित व्यक्तियों का समर्थन करना है जो वित्तीय चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार देखा गया है, लेकिन योजना का कार्यान्वयन सीधे तौर पर इस कारक से जुड़ा नहीं है।
Q6: इस योजना से कितने अविवाहित व्यक्तियों को लाभ मिलने की उम्मीद है?
Ans: अनुमान है कि हरियाणा में लगभग 1.25 लाख अविवाहित व्यक्ति इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के पात्र होंगे।
Q7: क्या उम्र और आय के अलावा कोई शर्त या मानदंड हैं?
Ans: हां, योजना की विशिष्ट शर्तें हैं। आवेदकों को 45 से 60 वर्ष की आयु के बीच अविवाहित व्यक्ति होना चाहिए (या 40 से 60 वर्ष की आयु के विधुर पुरुष) जिनकी वार्षिक आय निर्दिष्ट सीमा से कम हो। ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि जरूरतमंद लोगों को पेंशन प्रदान की जाए।
Q8: क्या पेंशन प्राप्त करने की कोई विशिष्ट अवधि है?
Ans: Haryana Pension yojana की अवधि आमतौर पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। जो आवेदक पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और योजना में सफलतापूर्वक नामांकित होते हैं, वे निर्दिष्ट अवधि के अंत तक मासिक पेंशन प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं।
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