Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana 2024 | मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना आर्थिक मदद 2 लाख रुपये देती है

MP Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana:- गरिब परिवारों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति समान नहीं होती। यह एक सत्य है। मध्य प्रदेश राज्य में कई ऐसे परिवार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है। इन परिवारों में बेटियों का जन्म होते ही, परिवार के सदस्य उनके विवाह के चिंतित होने लगते हैं और सरकार भी बहुत अच्छे तरह जानती है कि एक बेटी के पिता बनना कितनी बड़ी बात है। 

इसलिए, सरकारने गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के बारे में उनके माता-पिता की चिंताओं को दूर करने के लिए ‘मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना’ नामक एक आशावादी और दानशील योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, सरकार बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना से लाभ उठाने वाली बेटियों को ‘कल्याणी’ कहा जाएगा।

Madhya Pradesh Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana
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अगर आप भी मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं तो मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस लेख में आप जानेंगे कि Kalyani Vivah Sahayata Yojana क्या है ? इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ जमा करने होंगे? योजना का आवेदन करने की पात्रता क्या होंगे? एमपी मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के आवेदन की प्रक्रिया क्या है ? इन सभी के विषय में हम आपको इस लेख में माध्यम से समस्त जानकारी विस्तारपूर्वक से योजना के बारे में प्रदान करेंगे।

Table of Contents

Madhya Pradesh Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana 2024 (मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना) 

बेटियों के विवाह के लिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंघ चौहान ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में उपरोक्त योजना की शुरुआत की है। सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत, बेटियों को ₹ 200,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह धन उस बेटी की खाते में जाएगा जिसका मालिक वह बेटी होगी। इस धन को स्थानांतरित करने के लिए सीधे लाभ संलग्न करने का उपयोग किया जाएगा। इस कारण, मध्य प्रदेश में जन्मी बेटियों के माता-पिता को अब उनकी बेटी के विवाह की चिंता नहीं होगी, क्योंकि उन्हें इस योजना के माध्यम से विवाह पर खर्च होने का आधा भार और थोड़ा अधिक होगा। धन का व्यवस्थापन करके, आप अपनी बेटी को धूमधाम से कर सकेंगे शादी कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना बारे में जानकारी (CM Kalyani Vivah Sahayata Yojana Details in Highlights)
Yojana Name Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana
शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
राज्य मध्य प्रदेश
वर्ष 2024
लाभार्थी मध्य प्रदेश की गरिब परिवारों बेटियां
उद्देश्य राज्य गरिब परिवारों के लिए बेटियों की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट http://socialjustice.mp.gov.in
हेल्पलाइन नंबर 0755-2556916
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का उद्देश्य (MP CM Kalyani Vivah Sahayata Yojana Objective)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है मध्य प्रदेश में जन्मी बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, जो कि ₹ 200,000 तक होगी क्योंकि सरकार बहुत अच्छे तरह जानती है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कई परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति दुश्मनाना है। लेकिन गरीब आर्थिक स्थितियों के कारण, वे अपनी बेटियों की उचित समय पर शादी नहीं कर पाते हैं और जो लोग शादी करते हैं, वे ऋण लेते हैं, जिस कारण वे लंबे समय तक ऋणी रहते हैं और मानसिक चिंता का शिकार होते हैं। इस समस्या को देखते हुए सरकारने यह योजना शुरू की है, ताकि माता-पिता अपनी बेटियों की शादी की चिंता से मुक्त हो सकें।

Madhya Pradesh Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana
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एमपी मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लाभ और विशेषताएं 
  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है।
  • योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए व्यवस्थाएँ की गई हैं।
  • योजना के माध्यम से सरकार लाभार्थी बेटियों को ₹ 200,000 की सहायता राशि प्रदान करेगी।
  • ₹200000 का उपयोग बेटी के माता-पिता या बेटी दोनों अपनी शादी के लिए कर सकते हैं।
  • धन प्राप्त करने के लिए, बेटी के पास बैंक खाता होना चाहिए, क्योंकि धन 18 वर्ष पूरे होने के बाद ही बेटी के खाते में स्थानांतरित होगा।
  • सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का निर्धारण किया है और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया का भी निर्धारण किया है।
  • इस योजना के कारण, मध्य प्रदेश के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।
  • इस योजना के कारण, माता-पिता को बेटियों की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, और वे बैंक या किसी अन्य व्यक्ति से उच्च ब्याज दर पर ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना पात्रता (MP CM Kalyani Vivah Sahayata Yojana Eligibility)
  • केवल मध्य प्रदेश की निवासी बेटियां इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • साकार के नियम अनुसर आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक की बेटी को कोई आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की बेटी नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की आवश्यक दस्तावेज़ी (Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Documents)
  • आधार कार्ड
  • पता प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • उम्र का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • राशन कार्ड आदि
एमपी मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन
  • इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, सबसे पहले आपको अपने जिले के कलेक्टर / संयुक्त निदेशक / सामाजिक न्याय कल्याण विभाग के कार्यकर्ताओं के पास जाना होगा।
  • संबंधित स्थान पर पहुँचने के बाद, आपको वहां मौजूद कर्मचारियों से ‘मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना मध्य प्रदेश’ का आवेदन पत्र लेना होगा।
  • आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद, आपको आवेदन पत्र में दर्शायी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपियों को इस आवेदन पत्र के साथ जोड़ना होगा।
  • इसके बाद, आपको आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपनी हस्ताक्षर या अंगूठे का छाप लगाना होगा।
  • अब आपको आवेदन पत्र में विशिष्ट स्थान पर पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो चिपकानी है।
  • अब आपको इस आवेदन पत्र को वही जगह सौंप देना है जहां से आपको यह मिला था।
  • इस तरह, आप आसानी से मध्य प्रदेश कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
Madhya Pradesh Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Helpline Number

इस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर दीया गया है। आप इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अपनी शिकायत दर्ज सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर:- 0755-2556916

Madhya Pradesh Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Important Links

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Madhya Pradesh Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana FAQs

Q:- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना क्या है?

Ans:- मध्य प्रदेश में, सरकार ने मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना शुरू की है, जो बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

Q:- कौन इस योजना के लिए पात्र हैं?

Ans:- वे बेटियां जो मध्य प्रदेश की निवासियाँ हैं और 18 वर्ष से अधिक आयु वाली हैं, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।

Q:- इस योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?

Ans:- योजना के लाभार्थी अपनी शादी के लिए ₹200,000 की सहायता राशि प्राप्त करते हैं।

Q:- पैसे लाभार्थी के बैंक खाते में कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं?

Ans:- पैसे सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट लाभ हस्तांतरण मोड का उपयोग करके किया जाता है।

Q:- क्या सहायता राशि माता-पिता या बेटी, दोनों के विवाह के लिए इस्तेमाल हो सकती है?

Ans:- हाँ, ₹200,000 का उपयोग बेटी के माता-पिता या बेटी दोनों अपनी शादी के लिए कर सकते हैं।

Q:- क्या योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया उपलब्ध है?

Ans:- हाँ, सरकार ने योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया दोनों प्रदान की है।

Q:- आवेदन के लिए कोई विशेष दस्तावेज़ी आवश्यक हैं क्या?

Ans:- हाँ, आवेदकों को आधार कार्ड, पता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और राशन कार्ड आदि जैसे दस्तावेज़ प्रदान करने की आवश्यकता है।

Q:-योजना के संबंध में सुचना और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?

Ans:- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर 0755-2556916 है।

Q:- क्या योजना सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों की बेटियों के लिए लागू है?

Ans:- नहीं, सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों की बेटियां इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

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