Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana 2024:- बिहार सरकार ने 25 सितंबर 2023 को एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का नाम है ‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना‘। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जा सके।
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के तहत, अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए लाभांकन की गई राशि की अधिकतम रकम ₹10 लाख तक प्रदान की जाएगी। जिसकी मदद से बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाएं और पुरुष एक नई उद्योग शुरू कर सकेंगे। यदि आप भी बिहार के नागरिक हैं और बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 2023 के माध्यम से नई उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस लेख को आखिर तक ध्यान से पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम इस लेख के माध्यम से CM Alpsankhyak Udyami Yojana के संबंध में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 2024
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 सितंबर 2023 को अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवा और महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट की कुल लागत पर ₹10 लाख की अधिकतम मंजूरी प्रदान की जाएगी। Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojan के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाई जाने वाली राशि को डीबीटी के माध्यम से लाभांकन के लिए लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजा जाएगा। जिसकी मदद से अल्पसंख्यक महिलाएं और पुरुष नई उद्योग शुरू कर सकेंगे।
साथ ही, राज्य में बेरोजगारी दर को कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का लाभ केवल नई उद्योग शुरू करने के लिए बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाओं और पुरुषों को दिया जाएगा। इस योजना की रूपरेखा जल्द ही संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना के प्रचलन के लिए ₹100 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना का प्रस्तावना पत्र जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 2024 की जानकारी (Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana Details in Highlights)
योजना का नाम | मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा |
राज्य | बिहार |
वर्ष | 2024 |
संबंधित विभाग | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
लाभार्थी | अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार लोगों को |
उद्देश्य | राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना और लोन प्रदान करना |
लोन राशि | ₹10 लाख |
अनुदान राशि | ₹5 लाख |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://udyami.bihar.gov.in/ |
बिहार सीएम अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का उद्देश्य (Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana Objective)
बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए ‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना‘ की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाओं और पुरुषों के बीच रोजगार उत्पन्न करना है, ताकि इस योजना के माध्यम से ₹10 लाख तक के ऋण प्राप्त किए जा सकें।
इसके माध्यम से राज्य के बेरोजगार नागरिक अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। साथ ही, इस योजना के अंतर्गत, बिहार सरकार द्वारा ₹5 लाख की अनुदान दी जाएगी। इससे बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस योजना के माध्यम से युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रखने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने का प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखा गया है।
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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत ₹5 लाख की अनुदान प्राप्त करें
‘Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana’ के अंतर्गत, सरकार द्वारा अपना उद्योग स्थापित करने वालों को एक इकाई के रूप में ₹10 लाख तक की अधिकतम रकम प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली ₹10 लाख की राशि में से 50% यानी ₹5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। ₹5 लाख की राशि के ऋण के रूप में उपलब्ध होगा। जिसे कई किस्तों में वापस किया जा सकता है। सम्ग्र रूप से, ऋण लाभार्थी को केवल ₹5 लाख को ही वापस करना होगा।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना केवल नए उद्योगों के लिए लागू होगी। इस योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थी को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ मिलेगा। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग व्यक्तिगत लक्ष्य का निर्धारण करेगा और इस योजना का लाभ उठाने वाले उद्यमियों को धन उपलब्ध कराएगा।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लाभ और विशेषताएं (Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana)
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना को 25 सितंबर 2023 को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए शुरू किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत, अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए ₹10 लाख की प्रोजेक्ट की कुल लागत (प्रति इकाई) के लिए ऋण दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत, ₹10 लाख के ऋण पर 50% यानी ₹5 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। केवल ₹5 लाख के ऋण को वापस करना होगा।
- इस योजना के तहत केवल नए उद्योगों के लिए ही धन प्रदान किया जाएगा।
- अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं अपनी इच्छा के अनुसार या मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लाभार्थियों का लक्ष्य हर साल तय किया जाएगा और योजना के समय के लिए धन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लाभांकन से अब बेरोजगार युवाओं को आसानी से स्वरोजगार स्थापित करने में मदद मिलेगी।
- इस योजना के माध्यम से समुदाय के लोगों के बीच उद्यमिता और स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना राज्य में रोजगार बढ़ाने और बेरोजगारी को कम करने में मदद करेगी।
- CM Alpsankhyak Udyami Yojana के माध्यम से समुदाय के लोगों की जीवन शैली में सुधार होगा।
- बिहार सरकार इस योजना को पूरे राज्य में लागू करेगी ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सहायता मिल सके।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की पात्रता (Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana Bihar Eligibility)
- बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लाभ उठाने के लिए आवेदक को बिहार के निवासी होना चाहिए।
- केवल अल्पसंख्यक समुदाय के युवा इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- राज्य की अल्पसंख्यक महिलाएं भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगी।
- केवल नए उद्योगों की स्थापना करने वाले नागरिकों को इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक का Aadhar card से Bank Account लिंक होना चाहिए।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana Documents)
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, जिनकी जानकारी निम्नलिखित है।
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पता साबित करने वाले दस्तावेज
- उद्योग संबंधित दस्तावेज
- शिक्षा संबंधित दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- पासबुक की फोटो
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 2024 के तहत आवेदन कैसे करें (Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana Online Apply)
यदि आप बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है।
- आपको सबसे पहले अपने निकटतम Bank जाना होगा।
- वहां जाकर आपको मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने के लिए बैंक अधिकारी से फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद, आपको इसमें पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
- जैसे कि आपका नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, व्यापार संबंधित जानकारी, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण आदि।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, आपको आवेदन पत्र के साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जोड़ने होंगे।
- अब आपको इस आवेदन पत्र को बैंक अधिकारी के पास जमा करना होगा।
- आपका आवेदन पत्र और संबंधित दस्तावेज जांच किए जाएंगे।
- यदि आप इस योजना के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपको CM Alpsankhyak Udyami Yojana के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।
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Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana FAQs
Q:- क्या है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना?
Ans:- Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
Q:- कितना ऋण और अनुदान प्रदान किया जाता है?
Ans:- Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के तहत एक इकाई के रूप में ₹10 लाख तक का ऋण और ₹5 लाख का अनुदान प्रदान किया जाता है।
Q:- कौन-कौन से लोग योजना के लाभार्थी हो सकते हैं?
Ans:- Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के लाभ उठा सकते हैं बिहार के निवासी अल्पसंख्यक समुदाय के युवा।
Q:- आवेदन प्रक्रिया में कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
Ans:- आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पता साबित करने वाले दस्तावेज, उद्योग संबंधित दस्तावेज, शिक्षा संबंधित दस्तावेज, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, और बैंक पासबुक।
Q:- आवेदन कैसे कर सकते हैं?
Ans:- Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के तहत आवेदन केवल ऑफलाइन हो सकता है, और आवेदन करने के लिए निकटतम बैंक जाना होगा।
Q:- कितने वर्षों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है?
Ans:- Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के तहत ऋण प्रदान किया जाता है, और यह कई वर्षों के लिए हो सकता है, जिसे कई किस्तों में वापस किया जा सकता है।
Q:- क्या आवेदन प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क लगता है?
Ans:- Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana के तहत आवेदन प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क लगता है, जो आपके बैंक में जमा किया जाएगा।