Uttar Pradesh Mukhyamantri Besahara Govansh Sahbhagita Yojana:-उत्तर प्रदेश लगभग 4 वर्ष पहले, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जानवरों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई थी। सरकार ने इस योजना को मुख्यमंत्री सहयोगिता योजना का नाम दिया है। सरकार द्वारा पहले योजना के माध्यम से दी जाने वाली राशि को अब बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ोतरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद की गई है।
अब इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को प्रति महीने थोड़ी अधिक राशि मिलेगी। इस लेख में हम इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना क्या है और उसके लिए आवेदन कैसे करें।
मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना 2024
मुख्यमंत्री सहयोगिता योजना को यूपी के सभी जिलों में 2019 साल के 6 अगस्त को शुरू किया गया था। इसे गाय वंश साझेदारी योजना भी कहा जाता है। सरकार ने इस योजना को उन सभी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए शुरू किया है जिन्हें विरक्त या बिना घर वाली गायें या बैल पालना है। अब इस योजना के माध्यम से उन्हें प्रति महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे।
पहले योजना के तहत प्राप्त होने वाली मासिक राशि केवल ₹ 900 थी। इस प्रकार, प्रत्येक लाभार्थी किसान या व्यक्ति को एक वर्ष में सीधे अपने बैंक खाते में 15,000 रुपये की सहायता प्राप्त होगी। योजना के तहत पहले 3 महीनों में धन देने की प्रावधानिकी थी, लेकिन बाद में इस प्रावधानिकी को समाप्त कर दिया गया और अब राशि लाभार्थी को प्रत्येक महीने दी जाएगी।
मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के बारे में जानकारी
Yojana Name | Mukhyamantri Besahara Govansh Sahbhagita Yojana |
शुरू किया गया | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
वर्ष | 2019 |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के सभी लोग |
उद्देश्य | भटकते जानवरों की देखभाल |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://www.animalhusb.upsdc.gov.in/en |
हेल्पलाइन नंबर | 0522-2740482 और 18001805999 |
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें एक बड़ी जनसंख्या है, जहां अधिकांश लोग कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जानवर पालन करने वाले लोग किसी कारणवश गांवों से शहरों में चले जाते हैं। इस प्रकार, वे अपने पालतू जानवरों को छोड़ देते हैं, जिसके कारण ये जानवर यहां वहां भटकते रहते हैं और अन्य लोगों की फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। इस स्थिति में, सरकार ने मुख्यमंत्री साझेदारी योजना शुरू की, ताकि योजना के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति एक विरक्त गाय या बैल बांधता है और उनकी सेवा करता है और उन्हें पालतू बनाता है, तो उसे प्रति महीने एक निश्चित राशि की सहायता दी जाएगी।
यूपी मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के लाभ और विशेषताएं
- योजना को 2019 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया था।
- इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के कोई भी व्यक्ति पात्र हैं।
- योजना के तहत एक व्यक्ति को विरक्त गायों और बैलों की सेवा के लिए प्रति महीने एक निश्चित राशि मिलेगी।
- यह राशि प्रति महीने 1500 रुपये होगी। पहले केवल ₹900 प्रति महीने दिए जाते थे।
- पहले धन 3 महीनों में दिया जाता था, लेकिन अब योजना के माध्यम से हर महीने राशि दी जाएगी।
- राशि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास किसी भी ग्रामीण या राष्ट्रीय बैंक में बैंक खाता होना आवश्यक है।
- सरकार योजना के तहत विरक्त पशुओं के रख-रखाव के लिए प्रति दिन दी जाने वाली राशि को 30 से बढ़ा देगी और बढ़ी हुई राशि अक्टूबर से देना शुरू करेगी।
- वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 6901 गौशालों में 11,83,000 गायें सुरक्षित हैं। इस योजना के तहत, 1,35,195 गायों को 69,377 परिवारों को दी गई है, और पोषण मिशन के तहत 2023 परिवारों को 2,453 गायें दी गई हैं।
- 2019 से इस योजना के लिए सरकार ने 1875.51 करोड़ रुपये दिए हैं।
निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की पात्रता
- केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
- उन लोगों को ही योजना के लाभार्थी बनाया जाएगा, जिनके पास गाय पालन का अनुभव है।
- व्यक्ति के पास जानवरों को रखने के लिए पर्याप्त जगह होनी आवश्यक है।
- एक व्यक्ति को केवल चार गायें दी जाएंगी, जिनमें जन्मित बछड़ा शामिल नहीं होगा।
- योजना के लाभार्थी और आवेदक व्यक्ति के पास एक बैंक खाता होना और उसका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना आवश्यक है।
- जिन्हें दुग्ध समिति से जुड़ा हुआ है, वे इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- पैन कार्ड की फोटोकॉपी
- फोन नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो
- अन्य दस्तावेज़
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना ऑनलाइन आवेदन
आप उत्तर प्रदेश साझेदारी योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, आपको अपने ग्राम पंचायत के तहत ब्लॉक में जाना होगा और वहां से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपियों के साथ योजना के आवेदन पत्र को प्राप्त करना है।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
- अब आपको अपनी ग्राम पंचायत के निकट स्थित गौशाले जाना है और वहां पर आवेदन पत्र भरकर महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपियों को संलग्न करके और जमा करना है।
- अब गौशाला के कर्मचारियों द्वारा आपके आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की तुरंत जांच की जाएगी। यदि सब कुछ ठीक हो तो आपको उन्हें वहां पर पालन करने के लिए संबंधित गायें और बैल दिए जाएंगे।
- अब आपके आवेदन पत्र और दस्तावेज़ गौशाला कर्मचारियों द्वारा आगे भेजे जाते हैं, जहां आपकी जानकारी संबद्ध की जाती है और आपको अपने फोन नंबर पर जानकारी के बारे में सूचित किया जाता है।
इस प्रकार, उत्तर प्रदेश साझेदारी योजना के लिए आवेदन करना अत्यंत सरल है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना हेल्पलाइन नंबर
उत्तर प्रदेश सहयोगिता योजना के बारे में लाभ प्राप्त करने के लिए या अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें हेल्पलाइन दिया गया है।
Helpline Number:- 0522-2740482 और 18001805999
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Uttar Pradesh Mukhyamantri Besahara Govansh Sahbhagita Yojana FAQs
Q:- मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना 2024 छवि क्या है?
Ans:- मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के गरीब गायों और बैलों की देखभाल करना है। योजना के तहत प्रति महीने उन्हें निश्चित राशि मिलेगी।
Q:- कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है?
Ans:- योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा, जो गरीब गायों और बैलों की देखभाल करना चाहते हैं।
Q:- योजना के तहत कितना धन दिया जाएगा?
Ans:- योजना के अंतर्गत प्रति महीने उन्हें ₹ 1500 मिलेंगे। पहले केवल ₹ 900 दिए जाते थे।
Q:- कैसे योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
Ans:- आवेदन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। आवेदक को अपने ग्राम पंचायत के पास स्थित गौशाला में जाकर आवेदन पत्र भरना होगा।
Q:- क्या योजना की हेल्पलाइन नंबर है?
Ans:- हां, योजना की हेल्पलाइन नंबर है – 0522-2740482 या 18001805999।