Uttarakhand Intercaste Marriage Yojana 2023: उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना (2.5 लाख रुपये मिलेंगे शादी करके) Benefits, Last Date

Uttarakhand Intercaste Marriage Yojana:- भारत में अब भी कई राज्य हैं जहां जातिवाद, उच्च जातिवाद आदि जैसी समस्याएँ अब भी मौजूद हैं। सभी नागरिकों के बीच समानता, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न पहल कर रही हैं। उसी तरह, उत्तराखंड सरकार ने जातिवाद जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार नए विवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि अंतर-जाति विवाह को प्रोत्साहित किया जा सके। नए विवाहित जोड़े इस सहायता राशि का उपयोग विवाह के बाद आने वाले खर्चों के लिए कर सकें और अपने जीवन को बिना किसी समस्या के जी सकें।

Uttarakhand Intercaste Marriage Yojana
Uttarakhand Intercaste Marriage Yojana

यहां उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना 2023 के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। यदि आप इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस लेख को ध्यान से पढ़ें।

Uttarakhand Intercaste Marriage Yojana 2023

उत्तराखंड सरकार ने Uttarakhand Intercaste Marriage Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, जब कोई सामान्य जाति का लड़का/लड़की एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के साथ विवाह करता है, तो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा नए विवाहित जोड़े को 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। ताकि जातिवाद जैसी दुर्भाग्यपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करके राज्य के लोग अंतरजातीय विवाह करें। सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन राशि को डीबीटी के माध्यम से जोड़े के बैंक खाते में सीधे भेजा जाता है। ताकि इस सहायता राशि का उपयोग करके नए विवाहित जोड़े अपने लिए नया घर, फर्नीचर या किसी अन्य घरेलू आइटम की खरीददारी कर सकें।

अब तक, उत्तराखंड में 500 से अधिक विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना का प्रबंधन समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

Uttarakhand Intercaste Marriage Yojana का उद्देश्य

उत्तराखंड सरकार द्वारा जातिवाद, उच्च-नीच का भेदभाव समाप्त करने और विवाहित जोड़ों को अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहित करने का मुख्य उद्देश्य है। इसके माध्यम से राज्य में अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, जाति भेदभाव जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए जागरूकता फैलाई जा सकती है ताकि राज्य के नागरिक आधुनिकता की दिशा में कदम रख सकें। इससे राज्य की विकास और एकता-शांति का संरक्षण होगा।

Uttarakhand Intercaste Marriage Yojana के लाभ और विशेषताएं

  1. उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के माध्यम से राज्य में अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
  2. इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
  3. राज्य सरकार द्वारा उन युवाओं/लड़कियों को 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो अंतरजातीय विवाह करें।
  4. सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन राशि जोड़े के संयुक्त खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
  5. इस प्रोत्साहन राशि का उपयोग नए विवाहित जोड़े अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकेंगे।
  6. अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन और सुरक्षा दी जाती है।
  7. उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के माध्यम से जाति और धर्म में भेदभाव में कमी होगी।
  8. इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की विवाहिता को हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के तहत दर्ज होना चाहिए।
  9. वे युवा जो अंतरजातीय विवाह करते हैं, उन्हें सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा और उन्हें नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी।
  10. उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन राशि का लाभ संलग्न आवेदक को केवल पहले विवाह पर दिया जाएगा।
  11. राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 500 से अधिक नए विवाहित जोड़ों का विवाह करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  12. यह योजना राज्य में जातिवाद की छवि को खत्म करने में मदद करेगी।
  13. इस योजना के माध्यम से समाज के पिछड़े वर्गों के लोगों को समान अधिकार दिए जाएंगे।
  14. इसके अलावा, युवा को उनकी पसंद के विवाह का समर्थन किया जाएगा, जिससे राज्य के अन्य युवा इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित होंगे।
  15. उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
Uttarakhand Intercaste Marriage Yojana
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Uttarakhand Intercaste Marriage Yojana की पात्रता

  1. आवेदक को उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
  2. जोड़े में से या तो लड़का या लड़की को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए।
  3. लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक और लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  4. इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए जोड़े का पहला विवाह होना चाहिए।
  5. विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही आवेदन करना होगा।
  6. आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।

Uttarakhand Intercaste Marriage Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. मतदाता पहचान पत्र
  3. जाति प्रमाण पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. पता सिद्धि
  6. शिक्षात्मक योग्यता प्रमाण पत्र
  7. विवाह प्रमाण पत्र
  8. जोड़े का संयुक्त बैंक खाता
  9. जोड़े के संयुक्त पासपोर्ट आकार की फोटो
  10. मोबाइल नंबर

Uttarakhand Intercaste Marriage Yojana 2023 के तहत आवेदन कैसे करें?

  1. सबसे पहले आपको सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. इसके बाद वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ का सामना करेगा।
  3. मुख्य पृष्ठ पर, आवेदन पत्र जारी करने के विभिन्न पेंशन और अनुदान योजनाओं के लिए विकास निर्धारित करने का विकल्प है, उस पर क्लिक करना होगा।
  4. जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक नया पृष्ठ आपके सामने खुलेगा।
  5. इस पृष्ठ पर, आंतरजातीय/आंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत नकद इनाम विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  6. जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक आवेदन पत्र आपके सामने खुलेगा।
  7. अब आपको इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करना है और इसका प्रिंट आउट निकालना होगा।
  8. आपको पति/पत्नी का नाम, पत्नी का पूर्व-विवाह पता, राष्ट्रीयता, विवाह विवरण, बैंक शाखा का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि जैसी सभी जानकारी भरनी होगी।
  9. सभी जानकारी भरने के बाद, आपको आवेदन पत्र के साथ मांगी गई दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  10. अब आपको अपने निकटतम सामाजिक कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर इस आवेदन पत्र को सबमिट करना होगा।
Uttarakhand Intercaste Marriage Yojana
Uttarakhand Intercaste Marriage Yojana

इस रूप में, आप उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

FAQs of Uttarakhand Intercaste Marriage Yojana

Q:- अंतरजातीय विवाह योजना क्या है?

Ans:- Uttarakhand Intercaste Marriage Yojana एक सरकारी योजना है जो विभिन्न जातियों के बीच सशक्त विवाहों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत, राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिससे नए विवाहित जोड़े अपने जीवन की शुरुआत कर सकें।

Q:- यह योजना किसके लिए है?

Ans:- यह योजना उत्तराखंड राज्य के नागरिकों के लिए है जो अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं। जोड़े में से कम से कम एक व्यक्ति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होना आवश्यक है।

Q:- वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

Ans:- वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को अपने निकटतम सामाजिक कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा।

Q:- योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है?

Ans:- उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा नए विवाहित जोड़ों को 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

Q:- क्या आवेदकों को किसी विशेष पात्रता की आवश्यकता है?

Ans:- हाँ, आवेदक को कुछ निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे कि उन्होंने पहले कभी विवाह नहीं किया हो और उनमें से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति

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