Uttarakhand Shadi Anudan Yojana:- सभी राज्य सरकारें अपने राज्य के नागरिकों की भलाइयों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करती हैं। उसी तरह, उत्तराखंड सरकार ने अपनी राज्य की बेटियों के विवाह के लिए एक नई योजना शुरू की है। जिसका नाम है ‘उत्तराखंड शादी अनुदान योजना‘। इस योजना के माध्यम से, सरकार राज्य की गरीब वर्ग की बेटियों के विवाह के लिए अनुदान सहायता प्रदान करेगी।
इस योजना का लाभ खासकर कमजोर परिवारों की बेटियों को प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत, राज्य सरकार गरीबी की कमी के कारण जो समाप्त परिस्थितियों में बिटियों के लिए धन जुटा नहीं सकते हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके तहत, राज्य सरकार बेटियों के विवाह के लिए ₹ 50 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यदि आप भी उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं और इस योजना के तहत आवेदन करने का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2024 (शादी अनुदान योजना)
उत्तराखंड सरकार द्वारा विवाह अनुदान योजना शुरू की गई है। राज्य में सभी BPL परिवारों की बेटियां इस योजना के लाभ उठा सकती हैं। ‘उत्तराखंड शादी अनुदान योजना’ के माध्यम से, ऐसे परिवारों की बेटियों को धन दिया जाएगा जिनके माता-पिता कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण विवाह के लिए धन जुटा नहीं सकते हैं। इसके अलावा, इस योजना के तहत, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विधवा महिलाओं की पहली दो बेटियों के विवाह के लिए एक विवाह अनुदान प्रदान किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार सयम में ₹ 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के बैंक खाता को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए। ‘उत्तराखंड विवाह अनुदान’ के तहत राशि प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवार अपने क्षेत्र के सामाजिक कल्याण केंद्र जा सकते हैं।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना की जानकारी (Uttarakhand Shadi Anudan Yojana Details in Highlights)
Yojana Name | Uttarakhand Shadi Anudan Yojana |
शुरू किया गया | उत्तराखंड सरकार के द्वारा |
संबंधित विभाग | उत्तराखंड महिला कल्याण विभाग |
राज्य | उत्तराखंड |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवारों की बेटियां |
उद्देश्य | बेटी के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहारा राशि | ₹ 50,000 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialwelfare.uk.gov.in/ |
टोल-फ्री नंबर | 1800180 4094 |
Yojana Form PDF | Download |
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का उद्देश्य (Uttarakhand Shadi Anudan Yojana Objective)
उत्तराखंड सरकार द्वारा विवाह अनुदान योजना की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य है राज्य के गरीब वर्ग की बेटियों के लिए विवाह के लिए अनुदान प्रदान करना। ताकि अनुदान राशि प्राप्त करके बेटी का विवाह बिना किसी आर्थिक समस्या के किया जा सके। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बेटियों को या बीपीएल परिवार की विधवा महिलाओं की अधिकतम दो बेटियों को ही प्रदान किया जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले माता-पिता को उनकी बेटी के विवाह के लिए आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनुदान राशि को लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे भेजा जाएगा।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लाभ और विशेषताएं (Uttarakhand Shadi Anudan Yojana Benefits and Features)
- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत, इस योजना के लाभ सभी राज्य के सामान्य वर्ग, ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग के सभी गरीब परिवारों की बेटियों को मिलेगा।
- बीपीएल परिवारों की राज्य से होने वाली विधवा महिलाओं की पहली दो बेटियों के विवाह के लिए अनुदान दिया जाएगा।
- Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बेनेफिशियर को अपनी बीपीएल नंबर या बीपीएल कार्ड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, कोई भी अन्य प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।
- इस योजना के तहत, विवाह के लिए योग्य बेटियों को ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- शादी अनुदान योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति को विवाह से 3 महीने पहले आवेदन करना होगा।
- आवेदन को जिले के सामाजिक कल्याण अधिकारी के द्वारा मंजूरी प्राप्त होने पर, यह हर तिमाही किया जाएगा।
- अनुमोदन के बाद राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-भुगतान के माध्यम से भेजी जाएगी।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से एक-स्टेप जानकारी आवेदन की स्थिति के संबंध में भेजी जाएगी।
- यदि लाभार्थी चाहें, तो वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के लिए आवेदन हर साल 1 मार्च से 28 और 29 फरवरी तक स्वीकृत होते हैं।
- लाभार्थी को मार्च में अपने समाज कल्याण कार्यालय में विवाह के प्रमाण को प्रस्तुत करना होगा।
- यदि समय पर विवाह के प्रमाण प्रदान नहीं किए जाते हैं तो लाभार्थी को अनुदान राशि प्रदान नहीं की जाएगी।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लिए पात्रता (Uttarakhand Shadi Anudan Yojana Eligibility)
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति को उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए, लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति के अर्थशास्त्र के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर और विधवा महिलाएं, जो विधवा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, अपनी बेटी के विवाह के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- इस योजना के लिए योग्यता प्राप्त करने वाले हर बीपीएल वर्ग और अंत्योदय कार्डधारी व्यक्ति होंगे, जिनके वार्षिक पारिवारिक आय ₹48,000 से कम है।
- इस योजना के तहत एक परिवार से केवल दो बेटियां ही मानी जाएंगी।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Uttarakhand Shadi Anudan Yojana Documents)
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- आय प्रमाणपत्र का मूल प्रति, जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए।
- अंत्योदय राशन कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- शपथपत्र
- विधवा पेंशन प्राप्ति की प्रमाणपत्र
- विवाह पंजीकरण कार्यालय से विवाह प्रमाणपत्र
- कन्या की जन्म प्रमाणपत्र
- दुल्हा का जन्म प्रमाणपत्र/आधार कार्ड
- विवाह प्रमाणपत्र या विवाह कार्ड
- ब्राइड और ग्रूम के परिवार रजिस्टर और जाति प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana Last Date
- योजना के लिए आवेदन की आखिरी तारीख हर साल 1 मार्च से 28 और 29 फरवरी है।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (Uttarakhand Shadi Anudan Yojana Online Apply)
- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन करने के लिए, सबसे पहले आपको उत्तराखंड सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का मुख्य पेज खुल जाएगा।
- आपको मुख्य पृष्ठ पर आवेदन पत्र का विकल्प मिलेगा।
- यहां आपको पेंशन और अनुदान योजनाओं के लिए विभिन्न आवेदन पत्र का विकल्प दिखाई देगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने पेंशन और अनुदान योजनाओं के लिए विभिन्न आवेदन पत्रों की सूची दिखाई देगी।
- इस सूची में, आपको विधवा महिलाओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता और अनुसूचित जाति व्यक्तियों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता का विकल्प दिखेगा।
- आपको अपनी category के अनुसार चयन करना होगा।
- जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आवेदन पत्र दिखाई देगा।
- अब, आपको ‘Uttarakhand Shadi Anudan Yojana’ फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद, आपको इसे प्रिंटआउट लेना होगा।
- इसके बाद, आपको फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- इसके अलावा, आपको सभी आवश्यक दस्तावेज़ की फोटोकॉपी जोड़नी होगी।
- इसके बाद आपको अपने क्षेत्र के सामाजिक कल्याण कार्यलय के पास जाना होगा और वहां इस आवेदन पत्र को जमा करना होगा।
इस प्रकार, आपका Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के तहत आवेदन करने का प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। ध्यान दें कि आवेदन को सही तरीके से भरना और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके आवेदन की प्रमाणितता में मदद होती है और सरकार आपको सही समय पर आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना में सहायता के लिए संपर्क कैसे करें
- Uttarakhand Shadi Anudan Yojana से जुड़े विवाद या अन्य प्रश्नों के लिए, आप सोशल वेलफेयर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://socialwelfare.uk.gov.in/ पर जा सकते हैं।
- यदि आप Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है, तो आप निम्नलिखित टोल-फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
Helpline Number:- 1800180 4094
Conclusion
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी को सुगम बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके गरीब वर्ग की बेटियों के परिवारों को विवाह के लिए सहारा मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया को समझने और आवेदन करने के लिए उपरोक्त जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि आप योजना के तहत योग्य हैं, तो समय रहते आवेदन करें।
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Uttarakhand Shadi Anudan Yojana FAQs
Q:- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना क्या है?
Ans:- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब वर्ग की बेटियों के लिए विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत, पात्र लाभार्थियों को 50,000 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती है।
Q:- कौन-कौन से परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
Ans:- इस योजना का लाभ राज्य के सभी गरीब परिवारों की बेटियों को मिलेगा, जो विभिन्न वर्गों में शामिल हैं, जैसे कि सामान्य वर्ग, ओबीसी, एसटी, और एससी।
Q:- आवेदन कैसे करें?
Ans:- आवेदन के लिए आवश्यक फॉर्म उत्तराखंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म को भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्थानीय सामाजिक कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा।
Q:- योजना के लाभ की राशि कैसे मिलेगी?
Ans:- योजना के तहत, लाभार्थियों को ₹50,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ई-भुगतान के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
Q:- क्या है आवेदन करने की आखिरी तारीख?
Ans:- योजना के लिए आवेदन की आखिरी तारीख हर साल 1 मार्च से 28 और 29 फरवरी है।
Q:- क्या आवेदन प्रक्रिया में किसी सहायक की मदद ली जा सकती है?
Ans:- हाँ, यह संभव है। आवेदक स्थानीय सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता से सहायता ले सकते हैं, जो उन्हें आवेदन प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेंगे।